Uttar Pradesh (UP) Rastriya Parivarik Labh Yojana क्या है? यूपी राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना हेतु Online आवेदन कैसे करे?
दोस्तों , हमारे उत्तर प्रदेश के सरकार द्वारा जनता के लिए विभिन्न प्रकार योजनाए चलाई जा रही है। ऐसे ही गरीब परिवारों को आर्थिक रूप से सहायता प्रदान करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक बहुत ही बेहतरीन योजना “राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना” का शुभारम्भ किया गया है।
उत्तर प्रदेश सरकार ने ये योजना समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत शुरू किया है। जिसका मुख्य उद्देश्य राज्य के उन गरीब परिवारों को आर्थिक सहायता राशि प्रदान करना है। जिनके यहां घर चलाने वाला एक मात्र व्यक्ति घर का मुखिया हो और उसकी मृत्यु हो जाने के बाद दूसरा कोई भी कमाने वाला सदस्य ना हो , ऐसी स्थिति मे राज्य सरकार के द्वारा उस परिवार को 30000 रूपये की आर्थिक सहायता राशि प्रदान की जाती है। इस योजना को सफलतापूर्वक चलाने की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश राज्य के समाज कल्याण विभाग को सौंप दी गई है।
आज हम आपको अपने इस Article के माध्यम से Rastriya Parivarik Labh Yojana से जुडी सभी महत्वपूर्ण जानकारियों को आपके साथ साझा करेंगे। इसलिए इस योजना से जुड़ी सम्पूर्ण जानकारी हमारे हमारे इस Article को अंत तक जरूर पढ़े।
यूपी का राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना क्या है?
दोस्तों , इस योजना के माध्यम से राज्य के उन सभी गरीब परिवारों को चाहे वह शहरी क्षेत्र से हो या फिर ग्रामीण क्षेत्रो से उन्हें इस योजना के अंतर्गत शामिल किया जायेगा। सरकार के द्वारा शुरू की गयी यह एक बहुत अच्छी योजनाओं में से है। किसी वजह से या किसी भी बीमारी अथवा दुर्घटना में घर के मुखिया की मृत्यु हो जाती है जो कि अपने परिवार का पालन-पोषण करने वाला एकमात्र सदस्य था। इस योजना से ऐसे गरीब परिवारों की बहुत आर्थिक सहायता हो जाएगी।
पहले सरकार इस योजना के द्वारा 20000 रूपये तक की धनराशि का मुआवज़ा दे रही थी। वर्ष 2013 में इसे बढ़ाकर 30000 रूपये तक कर दिया गया है। आप में से राज्य के जो भी इच्छुक गरीब परिवार इस Rastriya Parivarik Labh Yojana का लाभ उठाना चाहते है। वह इस योजना के अंतर्गत सरकार के द्वारा सहायता राशि प्राप्त करना का आवेदन कर सकते है। सरकार द्वारा चलाए जा रहे Rastriya Parivarik Labh Yojana का लाभ प्राप्त करने के लिए आपके पास Bank Account का होना अनिवार्य है। क्योकि यूपी सरकार के द्वारा यह सहायता राशि Direct आपके Bank Account Transfer की जाती है।
UP Rastriya Parivarik Labh Yojana का मुख्य उद्देश्य
ये बात तो हम सभी लोग जानते है की ज्यादातर परिवार में उस परिवार का पालन-पोषण करने वाला एक मात्र व्यक्ति उस परिवार का मुखिया होता है। और अगर किसी भी कारणवश उसकी मृत्यु हो जाती है या फिर वह किसी भी कार्य को करने में असमर्थ होता है या हो जाता है तो ऐसी स्थिति में परिवार को अपनी आजीविका चलाने के लिए बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। और परिवार अपनी आर्थिक और निजी ज़रूरतों को भी ठीक तरह से पुरा नही कर पाता है।
राज्य सरकार ने इन्हीं सब परेशानियों को मद्देनजर रखते Rastriya Parivarik Labh Yojana का शुरुआत आरम्भ किया है। इस योजना के माध्यम से उत्तर प्रदेश के जिन भी परिवारों के मुखिया की मृत्यु हो गयी है। उनके परिवार को 30000 रूपये की तक सहायता राशि प्रदान करता है। जिससे वह अच्छे से अपना जीवन यापन कर सके। सरकार की इस पारिवारिक लाभ योजना के माध्यम से प्राप्त हुए सहायता राशि से परिवार अच्छे से जीवन यापन करअपनी आर्थिक ज़रूरतों को पूरा कर सकता है।
यूपी राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना से होने वाले फायदे
जैसा कि हमने आपको ऊपर बताया है कि सरकार के इस Rastriya Parivarik Labh Yojana के अंतर्गत जो भी परिवार गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन कर रहे है उनको सरकार के द्वारा 30000 रूपये का सहायता राशि उपलब्ध कराया जायेगा।
ध्यान रहे जिन परिवारों के मुखिया कि किसी भी कारणवश मृत्यु हो गई है। और उनके यहां कोई भी ऐसा सदस्य नही है। जो कमाने वाला हो ऐसे ही परिवार Rastriya Parivarik Labh Yojana का लाभ प्राप्त कर सकते है।
Rastriya Parivarik Labh Yojana के माध्यम से सरकार अब तक बहुत से परिवारों को लाभ प्रदान कर चुकी है। और भविष्य मे भी बहुत से गरीब परिवारों को इस National Family Benifit Scehme का लाभ दिया जाएगा।
उत्तर प्रदेश के सभी शहरी और ग्रामीण क्षेत्रो के गरीब परिवारों को इस Rastriya Parivarik Labh Yojana का Benefit प्रदान किया जायेगा।
सरकार द्वारा इस योजना के अंतर्गत सहायता राशि आपके Bank Account में जमा की जाती है। इसलिए आपका अपना एक Bank Account होना चाहिए।
UP Rastriya Parivarik Labh Yojana के तहत सरकार द्वारा दी जाने वाली सहायता राशि 45 दिन के अंदर ही आपके Bank Account में प्रदान की जाती है।
यूपी राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना हेतु पात्रता
- अगर आप इस योजना के लिए Apply करना चाहते हैं तो आपको उत्तर प्रदेश का स्थयी निवासी होना चाहिए। सिर्फ उत्तर प्रदेश के निवासी ही इस योजना के अंतर्गत Apply कर सकते है।
- सरकार द्वारा चलाई जा रही इस योजना का लाभ केवल वही गरीब परिवार उठा सकते है। जिनके मुखिया की मृत्यु हुई है और मुखिया की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होगी।
- सरकार द्वारा चलाई जा रही इस योजना के लिए शहरी क्षेत्रो के आवेदककर्ता के परिवार की Annual Income 56,000 और ग्रामीण क्षेत्रो के परिवार की Annual Income 46000 रूपये से ज्यादा नही होनी चाहिए।
- जो परिवार से गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे है। सिर्फ वही परिवार इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते है।
यूपी राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना हेतु आवश्यक दस्तावेज
- आवेदक का Aadhar Card
- Identity Card
- Residence Certificate
- Income Certificate
- परिवार के मुखिया का Death Certificate
- Bank Account Passbook
- Mobile Number
- परिवार के मुखिया का Birth Certificate
- Passport Size Photograph
यूपी राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना हेतु जरूरी दिशा निर्देश
- Application Form के सभी भाग English में ही भरे जाएंगे।
- आवेदक को अपने Bank Accounts के महत्वपूर्ण जानकारियों को देना होगा।
- सरकार द्वारा चलाई जा रही राष्ट्रीय पारिवारिक योजना के अंतर्गत किसी भी सहकारी बैंक का खाता मान्य नही होता है।
- इसमे तहसील स्तर के द्वारा जारी किए गए Income Certificate ही मान्य होता है।
- आवेदक अपनी जो भी जानकारी देते है। उसे ही सत्य माना जाता है। इसलिए आवेदक को बिल्कुल सही जानकारी देनी चाहिए। जिससे किसी भी प्रकार की कोई गलती ना हो यदि इसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि पाई जाती है तो उसके लिए आवेदक स्वयं जिम्मेदार होगा।
- आवेदन पत्र भरते समय आवेदक के द्वारा सभी जरूरी कागजातों की एक छाया प्रति Upload करना अनिवार्य होता है।
- Death Certificate यानि कि मृत्यु प्रमाण पत्र किसी भी मान्यता प्राप्त अस्पताल, नगर पंचायत या फिर तहसील स्तर से जारी किया हुआ ही मान्य होगा।
- ध्यान रहे कि आवेदक का Photo और Signature JPEG Format में 20 KB से ज्यादा का नही होना चाहिए।
- आवेदक के जरूरी दस्तावेज जैसे कि, Identity Card , Bank Passbook, Death Certificate आदि PDF Format में 20 KB तक का ही होना चाहिए।
- इस योजना के लिए सिर्फ Online Registration ही संभव है। इसमें Apply करने के लिए कोई भी Offline तरीका नहीं है।
- ध्यान रहे परिवार के मुखिया के मृत्यु के एक वर्ष तक के अंदर ही इस योजना के लिए आवेदन करना होगा।
यूपी राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना हेतु Online आवेदन कैसे करे?
इस योजना से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारियों के बारे में ऊपर बताई गई है। अब हम आपको बताएंगे कि आप इस योजना के लिए Online आवेदन कैसे कर सकते है। आप में से जो भी इच्छुक लाभार्थी उत्तर प्रदेश के इस राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के तहत Apply करना चाहते है। वह नीचे दिए गए Steps को Follow करे।
Step1. : सबसे पहले आपको समाज कल्याण विभाग के Official Website पर जाना है। जैसे ही आप Official Website पर जाते है आपके सामने इसका Home Page खुल जाएगा।
Step2. : इसके Home Page पर आपको आपको “नया पंजीकरण” (नया आवेदन हेतू यहां Click करे ) का Option दिखाई देगा। आपको इस Option पर Click करना है। इस Option पर Click करने के बाद आपके Computer Screen पर आगे का Page खुल जाएगा।
Step3. : इस Page पर आपको एक Registration Form दिखाई देगा। आपको इस Registration Form में पूछी गई सभी जानकारियों को जैसे कि आपका जनपद , निवासी , आवेदक विवरण , Bank Account का विवरण , मृतक का विवरण आदि को भरना है।
Step4. : Form मे पुछी गई सभी जानकारियों को अच्छे से भरने के बाद आपको Submit के Button पर Click करना है। इस तरह से बड़े ही आसानी से आपका Registration हो जाएगा।
यूपी राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के अंतर्गत अपने आवेदन का Status कैसे Check करे?
आप Apply करने के बाद अपने आवेदन का Status भी Check कर सकते है। इसके लिए बस आपको नीचे दिए गए कुछ Steps को Follow करना है।
Step1. आवेदन का Status Check करने के लिए आपको सबसे पहले समाज कल्याण विभाग की Official Website पर जाना होगा। जैसे ही आप Official Website पर जाते है। , आपके सामने एक Home Page खुल जाएगा।
Step2. इस Home Page पर आपको “आवेदन पत्र की स्थिति” यानि की अपने आवेदन का Status Check करने का Option दिखाई देगा। आपको इस Option पर Click करना होगा। जैसे ही आप Option पर Click करते है उसके बाद आपके समाने आगे का Page खुल जाएगा।
Step3. इस Page पर आपको अपनी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों जैसे कि District , Account Number , Registration Number को Fill करना होगा। इसके बाद आपको Search के Option पर Click करना होगा। फिर इसके बाद आपके सामने आपके आपके आवेदन की जो भी स्थिति यानि की Status है वो आपके Computer Screen पर आ जाएगी।
यूपी राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के अंतर्गत Officer Login कैसे करे?
Step1. सबसे पहले आपको इसके Official Website पर जाना है।
Step2. वहां पर आपको District Social Welfare Officer/SDM Login के लिए जो भी Link दिया गया है उस पर Click करना है।
Step3. Link पर Click करने के बाद एक नया Page Open होगा। जिसमें आपको अधिकारी एवं जिले का Selection करना है।
Step4. अब आपको Password और Captcha Code दर्ज करना है।
Step5. इसके बाद आपको Login के Button पर Click करना होगा।
Step6. इस तरह से आप Login कर पाते है।
यूपी राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के District Wise विवरण कैसे देखे?
Step1. District Wise विवरण देखने के लिए आपको सबसे पहले समाज कल्याण विभाग की Official Website पर जाना होगा।
Step2. अब आपके सामने Screen पर एक Home Page खुल कर आएगा।
Step3. Home Page पर आपको District Wise यानि की जनपद के हिसाब से जो भी लाभार्थी है उनके विवरण के Link पर Click करना होगा।
Step4. जैसे ही आप उप Link पर Click करते है। उसके बाद आपके सामने जिलों की एक List खुलकर आएंगी।
Step5. आपको अपने जिला District पर Click करना होगा।
Step6. District पर Clickकरने के बाद आपके सामने तहसील की पुरी List खुल कर आ जाती है। अब आपकों उसमें से अपने तहसील पर Click करना होगा।
Step7.जैसे ही आप तहसील पर Click करेंगे। आपके सामने Block की एक List खुलकर आएगी। आपको इसमें से अपने Block को Select करना होगा।
Step8. Block का Selection करने के बाद आपको अपनी पंचायत को Select करना होगा।
Step9. और जैसे ही आप अपनी पंचायत का Selection करेंगे। आपके सामने जनपद वार यानि की District Wise लाभार्थियों का विवरण खुलकर आ जाएगा।